हरियाणा। जाट आरक्षण पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के तहत जाट हरियाणा सरकार के जाटों को बीसी (सी) कैटेगिरी के तहत दिए गए आरक्षण पर रोक जारी रहेगी। जाट समुदाय समेत छह जातियों को आरक्षण के मामले में आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस बारे में नेशनल बैकवर्ड कमीशन मार्च, 2018 तक हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। फैसला जस्टिस एसएस सारों और जस्टिस लीजा गिल की बेंच ने सुनाया। आपको बता दें कि जस्टिस एसएस सारों 3 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में आज उनका कोर्ट में आखिरी दिन है।
आपको बता दें कि जाट आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में भिवानी के मुरारी लाल गुप्ता ने याचिका दायर करते हुए राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 मार्च को जाट समुदाय समेत छह जातियों को आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने जाटों के साथ-साथ जट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुस्लिम जाट को आरक्षण देने के लिए पिछड़ी जातियों का शेड्यूल 3 जारी किया था। इसके तहत इन जातियों को ब्लॉक सी, बीसी (सी) कैटेगरी में आरक्षण का लाभ दिया गया है।