जीएसटी के लागू होने के साथ ही 1 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड को पैन से लिंक करना 1 जुलाई से जरूरी कर दिया है। ऐसे में कई करदाता इन्हे लिंक भी करवाने लगे है। हालांकि इस बीच कई लोगो को दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। इसके चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को आधार पैन लिंक करने से छूट दे दी है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और लिंक से हो रही परेशानी को देखते हुए कुछ लोगो को इसमें छूट देने की घोषणा की है। इसमें एनआरआई भारत आए मेहमान, 80 साल से ज्यादा आयु के लोग शामिल हैं। इसके अलावा आसाम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों को भी आधार-पैन लिंक कराने की किसी तरह से कोई जरुरत नहीं है। हालांकि यह छूट तब ही मिलेगी, जब इनका आधार कार्ड न बना हो।
गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए मैन्युअल रूप से आधार कार्ड को स्थायी खाता संख्या पैन से जोड़ने के लिए एक फार्म जारी किया है। इससे पहले ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए भी आधार कार्ड संख्या को पैन से जोड़ा जा सकता है। बता दें कि अब तक आयकर विभाग 2.62 करोड आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है।
इनकम टैक्स ने इन लोगो को दी पैन और आधार कार्ड से लिंक करने की छूट
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