
नई दिल्ली। सरकार ने हवाई यात्रा कर विदेश जाने वाले भारतीयों को प्रस्थान कार्ड भरकर जमा कराने से मुक्ति दे दी है लेकिन रेल, जलमार्ग या सड़क मार्ग से विदेश जाने वाले यात्रियों को यह छूट नहीं मिलेगी यह व्यवस्था आगामी एक जुलाई से लागू हो जायेगी।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि रेल, जलमार्ग या सड़क मार्ग से विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों को पहले की तरह ही सीमा पर स्थित आव्रजन निरीक्षण चौकिंयों पर यह कार्ड भरकर देना होगा।
हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों को आगामी एक जुलाई से प्रस्थान कार्ड भर कर जमा कराने की व्यवस्था निष्प्रभावी हो जायेगी। इस पहल का मकसद विदेश जा रहे भारतीयों की यात्रा प्रक्रिया को आसान बनाना है।
यात्रियों को प्रस्थान कार्ड में अपने बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया कराने के लिये नाम, भारत में पता, जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर और उड़ान संख्या आदि की जानकारी देनी होती है। प्रस्थान कार्ड भरने की व्यवस्था को बंद करने के पीछे मंत्रालय की दलील है कि इस कार्ड में भरकर दी जाने वाली जानकारियां सरकारी तंत्र में दूसरे अन्य स्रोतों से पहले ही दर्ज हो जाती हैं, इसलिये यह अब गैरजरूरी हो गया है। इससे आव्रजन प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय में भी कमी आयेगी।
हवाई यात्रा को गैरजरूरी औपचारिकतायें खत्म कर आसान बनाने के लिये हाल ही में विमानन प्राधिकरण ने घरेलू यात्रियों के हैंड बैगेज पर सुरक्षा टैग लगाने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया था। दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद हवाईअड्डे पर यह सुविधा बहाल कर दी गयी है। इससे पहले सीमा शुल्क विभाग ने भी विदेश से भारत आने वाले भारतीय यात्रियों को सीमा शुल्क लगने वाली वस्तुयें अपने साथ रखकर नहीं लाने की घोषणा करने वाला फॉर्म भरकर देने की औपचारिकता से मुक्ति प्रदान कर दी थी. अब यह फॉम सिर्फ उन्हीं यात्रियों को भर कर देना होता है जो यात्रा के दौरान अपने साथ सीमा शुल्क लगने वाली वस्तुएं रखकर ला रहे हों।