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ई-कामर्स, नई कम्पनियों के लिए जी.एस.टी. पंजीकरण 25 से

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नई दिल्ली:-  ई-कामर्स परिचालकों तथा टी.डी.एस. (स्रोत पर कर कटौती) काटने वाले 25 जून से खुद का जी.एस.टी. नैटवर्क पर पंजीकरण करा पाएंगे। उस दिन पोर्टल नए पंजीकरणों के लिए फिर खुलेगा। इसके अलावा मौजूदा उत्पाद, सेवा कर और मूल्य वॢधत कर (वैट) देने वालों को जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए एक और मौका मिलेगा, क्योंकि उनके लिए भी पंजीकरण रविवार को खुलेगा जो तीन महीने तक जारी रहेगा। जी.एस.टी.एन. पोर्टल 25 जून से पंजीकरण के नए आवेदन स्वीकार करेगा।

इस्पात उद्योग के लिए जी.एस.टी. पासा बदलने वाला होगा : संगठन – स्टेनलैस स्टील उद्योग के लिए जी.एस.टी. पासा बदलने वाला होगा क्योंकि इससे अनुपालन व्यवस्था सरल होगी और समानान्तर अर्थव्यवस्था पर लगाम लगेगी। स्टेनलैस स्टील उद्योग के संगठन आई.एस.एस.डी.ए. ने यह कहा।
स्टेनलैस स्टील उद्योग के शीर्ष संगठन ने सरकार से बिजली, फर्नेस आयल तथा प्राकृतिक गैस को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के दायरे में लाने को कहा। यह स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल है।

जी.एस.टी. एक जुलाई से लागू होना है। इंडियन स्टेनलैस स्टील डिवैल्पमैंट एसोसिएशन के अध्यक्ष के.के. पाहुजा ने कहा कि जी.एस.टी. व्यवस्था स्टेनलैस स्टील उद्योग के लिए पासा पलटने वाला साबित होगी। अनुपालन को सरल बनाकर नया कर ढांचा न केवल कारोबार सुगमता बढ़ाएगा बल्कि समानान्तर अर्थव्यवस्था पर पाबंदी लगाएगा। प्राथमिक स्टेनलैस स्टील उत्पाद पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. लगेगा।

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The author ramniwas

reporter chhotikashi dot com

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