अमृतसर: 1 जुलाई से लागू होने वाले जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) का असर सौंदर्य प्रसाधनों पर भी पड़ेगा। आशंका व्यक्त की जा रही है कि साजन के लिए सजना-संवरना महिलाओं के लिए महंगा हो सकता है। जी.एस.टी. के बाद हौजरी और कॉस्मैटिक सामानों पर टैक्स में बढ़ौतरी मानी जा रही है।
3-4 महीनों का सामान पहले से खरीदा
जानकारों की मानें तो कॉस्मैटिक सामानों में 28 प्रतिशत तक टैक्स लग सकता है जिसमें शैम्पू, साबुन, ऑयल और स्किन केयर आदि के प्रोडक्ट्स आते हैं। पतियों ने इस खर्चे से बचने के लिए 3-4 महीनों के लिए अपनी पत्नियों के लिए कॉस्मैटिक का सामान पहले ही खरीद लिया है ताकि उनकी पत्नियां जब सजें-संवरे तो उनकी जेब पर
बोझ न पड़े।
सैलून से महंगा हुआ कॉस्मैटिक
सरकार ने कॉस्मैटिक के सामान पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया जबकि अब सैलून में 18 प्रतिशत टैक्स देना होगा। महिलाएं अब कॉस्मैटिक के सामान खरीद कर घर में रखने की बजाय सजने-संवरने के लिए सैलून का रुख कर सकती हैं।
जेब का बोझ घटाना चाहते हैं
जी.एस.टी. के कारण कॉस्मैटिक के सामान की बिक्री में 70 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। कॉस्मैटिक सामान के खर्चे से बचने के लिए लोगों ने 3-4 महीनों के लिए एक साथ ही सारा सामान खरीद लिया है ताकि उनकी जेब पर बोझ न पड़े।