पणजी। दक्षिण गोवा में मारगाव की एक अदालत ने मणिपुर निवासी एक व्यक्ति को हत्या के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सायनोरा टेलीस लाड ने आरोपी बैनर कीशिंग (23) को 31 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में गुरुवार को सजा सुनायी। उसे सबूतों को नष्ट करने के आरोप में भी एक वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी। दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी।
कीशिंग पीड़िता चोगमेला फर्नाडिस के घर पर नौकर था और उनके बच्चे की भी देखभाल करता था।फर्नाडिस मूलत: मणिपुर की रहने वाली थी, वह यहां जवाहरलाल नेहरू फुटबॉल स्टेडियम के निकट एक अपार्टमेंट में रहती थी।
कीशिंग और फर्नाडिस 22 जनवरी 2015 को किसी बात पर बहस हो गयी थी। इसी से नाराज कीशिंग ने बेसबॉल के बल्ले से फर्नाडिस के सिर पर प्रहार कर दिया जिससे गंभीर चोट आने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। मृतका का पति विदेश में रहता है।