देश में इन दिनों पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराए जाने की अफरातफरी मची हुई है , क्योंकि कई मामलों लोग ये नहीं समझ पर रहे हैं कि असल में किन लोगों को पैन कार्ड से आधार लिंक कराना है । कई लोगों के मन में यह भी सवाल कि क्या सिर्फ टैक्स पेय करने वालों को ही आधार नंबर लिंक कराना है, या फिर सभी को पर यहां हम आपकी सारी समस्यओं को दूर करने जा रहे हैं।
दरअलस हम आपको बताते हैं कि आधार नंबर को पैन कार्ड से कैसे लिंक कराएं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा। इनकम टैक्स की ईफाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आधार लिंक कराना होगी । सारी जानकारी भरनी होगी, जिसमें आधार कार्ड , पैन नंबर और जन्म तिथि शामिल है।
यहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर किल्क कीजिए , फिर आपके सामने एक विंडो खुलेगी , जिसमें पैन नंबर और आधार नंबर से जुड़ी जानकारी भरनी होगी । और अंत लिंक आधार बटन दबाना होगा ।
इन हो रही गतिविधियों को लेकर कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो व्यक्ति टैक्स लिमिट से बहार है तो क्या उनको भी पैन कार्ड से आधार नंबर लिंक कराना जरुरी है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें की अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों मौजूद है तो भी लिंक कराना जरुरी हो जाता है ।
लेकिन एक इस मामले सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन लोगों को राहत दी गई है जिनके पास पैन कार्ड तो पर आधार नंबर नहीं ।
लेकिन जिन लोगों के पास दोनों है पर वे टैक्स नहीं भरते हैं और उन्होंने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। इस काम के लिए 30 जून की तिथि आखिरी बताई जा रही है।