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खट्टर सरकार पर फिर बरसा HC, डेरा की संपत्ति कुर्क करने के साथ दिए ये आदेश

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चंडीगढ। डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम पर रेप में कोर्ट के फैसले के बाद हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। ज्ञातव्य है कि इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लगातार तीसरे दिन सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है लगता है कि सरकार ने सरेंडर कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि गुरमीत राम रहीम के काफीले के साथ 5 से ज्यादा गाडियां कैसे आई। कोर्ट ने फैसला लिया है कि हिंसा में हुए नुकसान के साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में सेना और पुलिस की तैनाती और अन्य सुरक्षा पर जो खर्चा आया है, इस खर्चे की भरपाई भी डेरा सच्चा ही करेगा। कोर्ट का कहना है कि यह देश का नुकसान है।

साथ ही कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति की पूरी लिस्ट मांगी है और उनको सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट के अगले आदेश तक इन संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही किसी अन्य के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। ज्ञातव्य है श्ुाक्रवार को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने 15 साल पुराने रेप केस में डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराया है।

इसके बाद पंचकूला में डेरा डाले हुए राम रहीम समर्थकों ने हिंसा करना शुरू कर दिया। इस हिंसा में 31 लोगों की मौत हो गई और करीब 250 लोग घायल हो गए। साथ ही 100 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं डेरा समर्थकों ने हीरयाणा-पंजाब सहित 5 राज्यों में तांडव मचाया। हिंसा का सबसे ज्यादा असर पंचकूला में देखने को मिला, जहां 29 लोगों की मौत हो गई। वहीं सिरसा में भी 2 लोगों की जान चली गई।

कल भी लगाई थी हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार:- ज्ञातव्य है कि शुक्रवार को भी हाईकोर्ट ने हिंसा को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि कि स्वघोषित भगवान गुरमीत राम रहीम सिंह के अनुयायियों द्वारा की जा रही हिंसा और आगजनी के कारण हुई क्षति की भरपाई डेरा सच्चा सौदा से कराई जाए। साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी दिया था कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेता कोई भडकाऊ बयान नहीं दे और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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The author raj

Reporter, ChhotiKashi.com

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