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बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने गुरुवार को नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी विजय को दुष्कर्म और हत्या दोनों में अलग अलग फांसी की सजा दी गई है।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी विजय ने गत 16 नवम्बर, 16 को आमला थाना क्षेत्र के गांव रायसेड़ा में अपने तीन साथियों के साथ नाबालिग बालिका से दुष्कर्म कर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी थी। जिस समय यह घटना घटित हुआ उस समय बालिका के माता पिता मजदूरी पर गए हुए थे।
अपर सत्र न्यायाधीश मोहन पी तिवारी ने आरोपी को दोषी ठहराए जाने पर यह सजा सुनाई है।
इस मामले में दो अन्य आरोपियों के नाबालिग होने के वजह से उनका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है।
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