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कल से बिना आधार नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न

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नई दिल्ली:-  अगले महीने यानी एक जुलाई से आधार संख्या या उसके लिए नामांकन आईडी के बिना ऑनलाइन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं की जा सकेगी यानी एक जुलाई से आई.टी.आर. की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा। इसके साथ ही आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन के साथ संबद्ध नहीं किया है उनके पास यह विकल्प होगा कि अपने आधार का उल्लेख ई.आई.टी.आर. में कर दें। इसे भी वैध माना जाएगा।

इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक जुलाई से नया पैन कार्ड लेने तथा आई.टी.आर.दाखिल करने के लिए आधार जरूरी होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्‍टे ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ आशंका के आधार पर कोई अंतरिम ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर तमाम सोशल स्‍कीम्‍स के फायदे लेने के लिए आधार होना जरूरी कर दिया है।

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The author ramniwas

reporter chhotikashi dot com

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