इनकम टैक्स वेबसाइट ट्रैफिक के चलते इन दिनों कई बार क्रैश हो चुकी है। जी हां दरअसल आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर लोग एक जुलाई से पहले अपने PAN को आधार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में ज्यादातर लोगों का सोचना है कि एक जुलाई से पहले PAN को आधार से नहीं जोड़ा गया तो उनका PAN आॅटोमेटिकली अवैध हो जाएगा।
जब कि वास्तविकता ये है कि एक जुलाई से पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है ना कि एक जुलाई से पहले। ऐसे में आपका PAN अमान्य नहीं होगा। पूरी संभावना है कि एक जुलाई के बाद सरकार एक निश्चित तारीख की घोषणा कर सकती है। इसके बाद PAN को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
आयकर विभाग के नए एक्ट के अनुसार जिन लोगों के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड उन्हें एक जुलाई 2017 से पहले दोनों को लिंक करना होगा।
गौरतलब है कि यदि आप पैन कार्ड धारक सरकार की ओर निर्धारित सीमा के भीतर आधार नंबर का उल्लेख नहीं करते हैं तो आप का पैन अमान्य हो जाएगा।
जहां तक सरकार की ओर से यह अधिसूचित किया गया है कि एक जुलाई से पैन औ आधार लिकिंग अनिवार्य है। इसके लिए आपको स्थायी अकाउंट नंबर और आईटीआर के लिए आवेदन पत्र में आधार संख्या देनी अनिवार्य होगी।
अगर आप ने भी आधार को पैन से लिंक नहीं करा है तो आयकर विभाग की वेब पोर्टल पर जाकर अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।
इस लिंक के प्रोफाइल पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। नए यूजर होने पर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे पैन, नाम और जन्म तिथि दर्ज कर वेबपोर्टल पर अपना पंजीकर करा सकते हैं।
आयकर के पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ‘प्रोफाइल सेटिंग’ टैब पर जाएं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा तत्पश्चात ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करते ही एक नया फॉर्म दिखना शुरू हो जाएगा। इस नए फार्म में अपने पैन रिकॉर्डस के अनुसार अंकित नाम, डेट आॅफ बर्थ, लिंग दर्ज करना होगा। हां इतना ध्यान रखें कि आधार संख्या और नाम आधार कार्ड के अनुसार हो। साथ कैप्चा कोड के विवरणों को भी भरें।
जैसे ही पूरे फॉर्म को फिलअप करेंगे यानि अपनी पूरी डिटेल्स सबमिट करेंगे स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक हो चुका है। यही नहीं आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक पैन-आधार लिंक कन्फर्मेशन मैसेज भी आएगा।